एनएसए क्या है और NSA Ki Full Form Kya Hoti Hai एवं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की गिरफ्तारी की सीमा कितनी होती है जाने हिंदी में
देश के विरुद्ध यदि किसी भी प्रकार के संगीत गतिविधियां किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो ऐसे में केंद्र एवं राज्य सरकार को अधिकार होता है कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकें जोकि संविधान के अंतर्गत उसे सजा देने का भी प्रावधान है ऐसे में यदि कोई व्यक्ति ऐसा प्रतीत होता है तो उसके खिलाफ सरकार के द्वारा NSA(रासुका) भी लगाया जा सकता है जो कि एक प्रकार का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी कहलाता है जो ज्यादातर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों पर कानूनी धारा के तौर पर लगाया जाता है इसके बारे में आज इस आर्टिकल में हम आपको बेहतर तरीके से बताने का कार्य करेंगे।
NSA(रासुका)क्या है ?
NSA को हिंदी में रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी कहा जाता है जोकि किसी भी प्रदर्शनकारियों के द्वारा किए गए अपराध तथा राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर संविधान के अंतर्गत कानूनी धारा का प्रयोग करके दंडित किया जा सकता है जो कि प्रशासन के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है और यदि इस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति को सजा दी जाती है तो वह 1 साल जेल में रह सकता है।NSA केंद्र सरकार के साथ-साथ किसी भी राज्य सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है उस पर लगाया जाता है और उसे गिरफ्तार करने की सारी शक्ति जिला प्रशासन को सौंपी जाती है जिसके माध्यम से ही उस व्यक्ति के ऊपर उचित कार्रवाई करने का प्रावधान है।
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Key Highlights of NSA (National Security Act)
अधिनियम | NSA (रासुका -1980) |
पूरा नाम हिंदी में | राष्ट्रीय सुरक्षा कानून |
Full Name in English | National Security Act |
शुरुवात | December 1980 |
कार्य | किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी करना जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो |
गिरफ्तारी का आदेश | केंद्र एवम राज्य सरकार द्वारा |
NSA का Full Form क्या है?
NSA के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका हिंदी में संक्षेप में न राष्ट्रीय सुरक्षा कानून,जिसे रासुका के नाम से भी जानते है तो वही अंग्रेजी में यह “National Security Act” के नाम से भी जाना जाता है
रासुका का संक्षेप विवरण
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA को वर्ष 1980 में कानूनी तौर पर शुरू किया गया था जिस वजह से इसका नाम National Security Act 1980 भी पड़ गया और यह देश की सुरक्षा से संबंधित सरकार को प्रदान की जाने वाली शक्तियों में से एक कानून है जो कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश प्रदान करता है इसके माध्यम से देश में जितने भी असामाजिक तत्व एवं संदिग्ध गतिविधियां वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर तत्काल तौर पर कार्रवाई की जाती है ऐसे में जिस भी व्यक्ति से देश को खतरा प्रतीत होता है उन पर कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजने का भी प्रावधान है।
NSA के माध्यम से गिरफ्तारी के संदर्भ में
यदि केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके माध्यम से देश की सुरक्षा को खतरा है या फिर उसके द्वारा किए गए कार्यों से देश की सुरक्षा में सेंध लगाया जा सकता है उसे तत्काल तौर पर गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रावधान है जिससे सरकार को कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में यदि दिक्कत प्रतीत होती है तो वह इस कानून का उपयोग करके अपने जिला प्रशासन के स्तर के अधिकारी जिला अधिकारी, पुलिस आयुक्त आदि के माध्यम से उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करा सकती है और NSA की पूरी शक्ति जिला प्रशासन को सौंप सकती है।
किसी विदेशी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संदर्भ में
यदि देश में कोई भी विदेशी व्यक्ति रह रहा है और उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हो रही है जिससे यह पूरा अनुमान है की उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से देश की सुरक्षा को खतरा है तो सरकार उसे गिरफ्तार करने का तुरंत आदेश भी दे सकती हैं जो कि वह अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से उसे गिरफ्तार करवा कर इसकी जांच करा सकती हैं और यदि सभी जानकारियां सही पाई जाती है तो उसे 1 वर्ष तक की सजा भी देने का प्रावधान है।
NSA की गिरफ्तारी की सीमा कितनी होती है?
रासुका(NSA) के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे सबसे पहले 3 महीने के लिए ही गिरफ्तार करने का प्रावधान है परंतु यदि सरकार को लगता है कि इसकी गिरफ्तारी की सीमा अवधि बढ़ानी चाहिए तो वह बारी बारी से तीन तीन महीने के लिए इसकी गिरफ्तारी की अवधि को बढ़ा सकती है हालांकि एक बार में 3 महीने से अधिक की अवधि को नहीं बढ़ाया जा सकता है और यह राज्य सरकार के माध्यम से ही इसकी व्यवस्थित जांच भी कराई जाती है और उचित अधिकारियों को 10 से 15 दिन का जवाब दाखिल करने की अवधि भी दी जाती है
जो कि 7 दिनों के अंदर ही केंद्र सरकार को भी इससे संबंधित नोटिस भेजना होता है इस नोटिस के अंतर्गत यह विस्तार से दर्शाया जाता है कि उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश किस आधार पर राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और इस पर क्या विचार व्यक्त किया गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए से संबंधित के सवाल और जवाब (FAQs)
NSA को अधिनियम के तौर पर कब अपनाया गया?
देश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को कानूनी आधार पर अपनाया था जिसके माध्यम से किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को रोकने का का किया जाता है।
एनएसए के माध्यम से कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है?
यदि किसी भी व्यक्ति को देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है या फिर उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे कि देश की सुरक्षा को खतरा है तो उसे केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम 1 वर्ष तक की सजा देने का प्रावधान है।
एनएसए के माध्यम से गिरफ्तारी का प्रावधान क्या है?
जब भी नशे के माध्यम से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को या फिर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे सबसे पहले 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जाता है जिसके बाद जरूरत पड़ने पर भारी बारिश से तीन 3 महीने की गिरफ्तारी होगी को राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है जिसके 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार को जवाब भी दाखिल करना होता है।